भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का है मामला।
यूजीसी की एंटी रैगिंग कमेटी को शिकायत के बाद हुई कार्रवाई।
इंदौर : भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) में इंदौर पुलिस कमिश्नर के बेटे के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि दोषी पाए गए तीन आरोपी छात्रों को बीस दिन बाद कार्रवाई करते हुए दो साल के लिए हॉस्टल से निकाला दिया गया है, हालांकि, यूजीसी की गाइडलाइन कहती है कि रैगिंग की शिकायत में 24 घंटे में कार्रवाई होना चाहिए।
मिली जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी की रात इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा के बेटे के साथ रैगिंग हुई थी। तीन सीनियर छात्रों ने हॉस्टल पहुंचकर उसे शराब पीने और पिलाने को कहा था। मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई थी। पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत यूजीसी की एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन में की। इसके बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने तीन दिन में जांच की और 25 फरवरी को कुलपति डॉ. वी विजयकुमार को रिपोर्ट सौंपी थी। जिन तीन छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया है, वह विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे। नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन प्रोफेसर उदयप्रताप सिंह ने कहा है कि रैगिंग मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ की गई। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर तीन छात्रों को दोषी पाया गया है। उन पर कार्रवाई की गई है। उन्हें हॉस्टल से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन को भी भेज दी गई है।
इस मामले में आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है या नहीं, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है।