इंदौर : करीब डेढ़ माह से लोग घरों में बन्द हैं। कोरोना संक्रमण का दायरा सिमटता जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट भी 10 फ़ीसदी के नीचे आ गया है, बावजूद इसके जिला प्रशासन ने आगामी 28 मई तक शहर में किराना और सब्जी को दी गई छूट भी खत्म कर दी है। अचानक गुरुवार देर रात जारी किए गए इस फरमान ने लोगों की परेशानी बढा दी है।प्रशासन ने सब्जी मंडी और किराना थोक बाजार भी बन्द रखने का आदेश दिया है।
मीटिंग के बाद जारी हुआ आदेश।
CM शिवराज सिंह ने इंदौर प्रवास पर के दौरान की मैराथन बैठक के दौरान 31 मई तक जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया था। उसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने यह आदेश जारी किया है। अब शहर में दवाइयों ओर दूध को छोड़कर सब्जियां , फल फ्रूट , किराने का सामान आगामी 28 मई तक नही मिलेगा।
अनलॉक की तैयारी…।
सरकार ने 1 जून से प्रदेश के कुछ शहरों को अनलॉक करने का मन बनाया है। लेकिन अनलॉक तभी हो सकेगा जब कोरोना के केस न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाए।
कलेक्टर के आदेश के मुख्य बिंदु।
● किराना/ग्रासरी तथा फल सब्जी विक्रय पर प्रतिबंध 28 मई तक के लिए लगाया जाना आदेशित किया जाता है।
◆ सभी नगरीय निकायों में यह दुकानें शत प्रतिशत बंद रहेगी।
इनके संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
◆ चौईथराम फल-सब्जी मंडी, निरंजनपुर फल-सब्जी मंडी एवं जिले के अन्य सभी
हाट बाजार तत्काल प्रभाव से दिनांक 28 मई तक बंद रहेंगे।
◆ घर से बेवजह बाहर निकलने तथा वाहनों से घूमने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
◆ किराना एवं ग्रोसरी आयटम के लिए होम डिलेवरी विभिन्न एजेंसीज प्रातः 06.00 से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे।
◆ होम डिलेवरी लोडिंग वाहनों से दो कर्मचारियों के साथ की जा सकेगी। कर्मचारियों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
◆ उद्योग, गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी व्यक्ति प्रातः 8.30 से 10.00 बजें तक, सायं 6.00 7.00 बजे एवं रात्रि 01.00 से 2.30 बजे तक अपने निवास से आ जा सकेंगे।
◆ दूध का घर-घर वितरण अथवा डेरी से वितरण प्रातः 6 बजे से 9.00 बजें तक एवं सायं 5.00 से 7.00 बजे तक किया जा सकेगा।