कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद इंदौर में कर्फ्यू का ऐलान

  
Last Updated:  March 25, 2020 " 03:03 pm"

इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम सीमा में आईपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया है। इसका उद्देश्य लोक शांति बनाए रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक अलगाव सुनिश्चित करना है।
कलेक्टर ने आदेश दिया है कि, कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा क्षेत्र स्थित सड़कों,सार्वजनिक स्थलों, मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन-यातायात का कोई साधन उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। नगर निगम इंदौर की सीमा में निवासरत सभी रहवासियों को निर्देशित किया गया है कि, वे अपने घरों पर ही रहें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।

सुबह 7:00 से दोपहर 2:00 बजे तक ले सकेंगे जरूरी सामान।

कलेक्टर श्री जाटव ने साफ किया है कि दैनिक जीवन से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे सब्जियां, ब्रेड,अनाज, दूध, डेयरी एवं किराने का सामान,पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुएं आदि की दुकानें 26 मार्च से आगामी आदेश तक सुबह 7:00 से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।लोग बिना भीड़ लगाए अपनी निकटतम दुकान से पर्याप्त दूरी बनाकर जरूरी सामान खरीद सकते हैं।

इन सेवाओं में कार्यरत लोगों को रहेगी छूट।

शासकीय अथवा निजी अस्पताल एवं उनमें कार्यरत लोग, पुलिस, नगर निगम, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विद्युत मंडल, इंटरनेट व टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, एंबुलेंस सेवा, लोक शांति हेतु कार्य कर रहे अधिकारी, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी में कार्यरत कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया, दवा दुकान, पेट्रोल पम्प, घरेलू गैस एजेंसियां, खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री की निर्माण इकाइयां, दवा, सैनिटाइजर, मास्क एवं चिकित्सकीय उपकरण एवं दवा में उपयोग लाई जा रही कच्ची सामग्री तथा इनकी निर्माण इकाइयों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है।वस्तुओं के परिवहन, भंडारण व आपूर्ति को भी कर्फ्यू से छूट रहेगी।

कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।

यदि कोई व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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