इंदौर : चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपियों को अदालत ने 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 07/02/2023 को अपर सत्र न्यायाधीश निलेश यादव, देपालपुर जिला इंदौर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 67/2021 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त सोहेल उर्फ गोल्डी उम्र 29 साल व आशिक उर्फ बच्चा उम्र 25 साल को भा.दं.सं. की धारा 392 में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 24.04.15 को फरियादी अपनी साली निशा तंवर को लेने उसके ससुराल रंगवासा गया था। साली को लेकर वह रंगवासा से अपनी मोटरसाईकिल से निकला था। मोटरसाईकिल पर उसकी साली निशा तंवर पीछे बैठी थी। साथ में उसका मामा लाखन मोटरसाईकिल से उसकी साली की चचेरी बहन तन्नु को लेकर जा रहा था। वे सभी लोग बेटमा आए तो फरियादी तेजाजी होटल पर समोसा लेने के लिये रूका और उसका मामा सीधे आगे निकल गया। फरियादी होटल से समोसा लेकर ग्राम झलारा मोबाइल टॉवर के सामने धार बेटमा बायपास रोड़ पहुंचा, तभी पीछे से नीले कलर की मोटरसाईकिल पर दो आरोपी आए। पीछे बैठे आरोपी ने उसकी साली के गले में पहना सोने का हार करीब 2 तोले का जिसमें बीच में गोल डिजायन वाला पेंडल था, को हाथ से झपट्टा मारकर खींच लिया और घाटा बिल्लोद तरफ भाग गए। हार खींचने से फरियादी की मोटरसाईकिल का बेलेंस बिगड़ गया और वे नीचे गिर गए, जिससे फरियादी को दोनों हाथों व पैरों में चोट आई। उसकी साली निशा को दाहिने हाथ की कोहनी व पैर में चोट आयी। उसके बाद फरियादी ने थाना बेटमा जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना बेटमा के अपराध क. 184 / 2015 अंतर्गत धारा 392 भा.द.स. के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्याायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर से आरोपीगण को उक्त सजा सुनाई गई।