इंदौर : चोरी एवं धोखाधडी के आरोपियों को अदालत ने 3-3 वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि रूपल गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर की अदालत ने थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 389/2010 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण अनिल कंजर पिता पर्वत उम्र 40 वर्ष और पंवार पिता रामरत्न उम्र 70 वर्ष को धारा 379, 420 भादवि के अंतर्गत 03-03 वर्ष का कारावास, धारा 419 एवं 120-बी भादवि के तहत 02-02 वर्ष का कारावास और 500-500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगतने का भी आदेश दिया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला लोक अभियेाजन अधिकारी शिवनाथ सिंह मावई द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 15.10.2010 को फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सूरत से 13.10.2010 को रेडिमेड कपडों की गठान भरकर इंदौर के लिये रवाना हुआ, धार रोड से आते समय झलारा फाटे के पास रोड खराब होने से ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई।तभी पीछे से एक मोटर साइकिल पीछे से आती दिखी। बेटमा बस स्टैंड पर ट्रक की जांच करने पर ट्रक की त्रिपाल कटी होकर कपडों की दो गठान चोरी होना पाई गई। इसकी सूचना सेठ सुरेश अ्ग्रवाल को फोन पर देकर ट्रक चालक ने बेटमा थाना पहुचकर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। विवेचना के दौरान आईशर क्रमांक एमपी 09 जीएफ 1206 से पांच -छ लोगों द्वारा उक्त माल ले जाने की जानकारी मिलने पर आरोपीगण को गिरफतार कर विवेचना उपरान्त चालान देपालपुर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, इसी दौरान आरोपीगण की जमानत झूठे दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त करने एवं षडयंत्र पूर्वक प्रतिरूपण से धोखाधडी का अपराध घटित होना पाए जाने से मामले में धारा 419, 420, 120-बी भादवि का इजाफा किया गया जिस पर पूरक चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के बाद सोमवार 15 फरवरी को न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त दण्ड से दंडित किया।
चोरी व धोखाधड़ी के आरोपी कारावास और अर्थदंड की सजा से दण्डित
Last Updated: February 17, 2021 " 11:50 pm"
Facebook Comments