जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी को 1वर्ष 5 माह का सश्रम कारावास

  
Last Updated:  December 30, 2020 " 04:47 pm"

इंदौर : जहरीली शराब बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने लगभग डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि राकेश कुमार पाटीदार, जेएमएफसी, इंदौर के समक्ष थाना राजेन्‍द्र नगर के आपराध प्र.क्र. 8020/19 धारा 49ए, 34(1)ए म.प्र. आबकारी अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए अदालत ने आरोपी लालचंद पिता छत्‍तूमल ठहलयानी उम्र 51 साल निवासी- 300 द्वारिकापुरी इंदौर को 49ए, म.प्र. आबकारी अधिनियम में 01 वर्ष 05 माह 26 दिन का सश्रम कारावास व 100 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 8 दिवस के अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमित गोयल द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि थाना राजेन्‍द्र नगर के सहायक उपनिरीक्षक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चोईथराम मंडी के पीछे दीवार की आड में एक व्‍यक्ति सफेद रंग की प्‍लास्टिक की केन में भरी देशी कच्‍ची महुआ की हाथभट्टी से बनी मटमेले रंग की जहरीली शराब बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्‍वास कर राहगीर पंचानों व हमराह फोर्स सहित बताये गये स्‍थान पर पहुंचे जहां एक व्‍यक्ति अपने हाथ में सफेद रंग की प्‍लास्टिक की केन लिये हुये दिखा। पुलिस को देखकर वह भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम लालचंद बताया। उससे सफेद रंग की प्‍लास्टिक की केन के ढक्‍कन को खुलवाकर जांच की गई तो उसमें सामान्‍य महुये की शराब से भिन्‍न जहरीली बदबूदार तीखी गंध वाली शराब मिली जो पंचों को सुंघाने पर चक्‍कर जैसे आना बताया। आरोपी ने उक्‍त शराब के संबंध में लायसेंस होना नहीं बताया। जिस पर शराब को जब्त करने के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। जहां अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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