इंदौर : टी.आई. हाकमसिंह सुसाइड मामले में टी.आई को ब्लैकमेल करने की आरोपी रेशमा की जमानत अर्जी विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी।
अपने सभी आरोप रंजना खांडे पर डालकर,रेशमा द्वारा स्वयं को टी.आई. की कथित पत्नी बताने सहित सह आरोपी ए. एस. आई. रंजना खांडे को जमानत पर लाभ देने के समानता के आधार भी रेशमा को जमानत नहीं दिला सकें।
कोर्ट में उस समय रोचक स्थिति हुई,जब स्वयं को टी.आई.की पत्नी होने का दावा करने वाली आरोपी रेशमा की जमानत पर टी.आई. की अन्य पत्नी ने आपत्ति ली।
पुलिस ने भी रेशमा को कानून की जानकार सहित चुस्त,चालक महिला बताकर गवाहों को डराने,धमकाने सहित जमानत मिलने पर उसके फरार होने की आशंका जताकर जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने रेशमा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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