इंदौर : नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करनेवाले आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजक मो. अकरम शेख ने बताया कि मामला किशनगंज थाना क्षेत्र का है। 18 दिसंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे उसे घर पर छोड़कर सुबह 8 बजे काम पर गए थे। दोपहर 2 बजे घर आए तब पीड़िता घर पर नहीं थी। नाते- रिश्तेदारों से पूछताछ में भी पीड़िता का पता नहीं चलने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाद में पीड़िता के मिलने के बाद जांच व पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी कमल पिता कालू कटारा निवासी सोनियाखेड़ी जिला धार ने उसके साथ दुष्कृत्य किया था। पुलिस ने आरोपी कमल को गिरफ्तार करने के साथ चार्जशीट अदालत में पेश की। प्रकरण में विस्तृत सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विकास चंद्र मिश्र ने आरोपी कमल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आनंद नेमा ने की।
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