इंदौर : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि दिनांक 18/03/2021 को वर्षा शर्मा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट इंदौर द्वारा थाना खजराना के अपराध क्रमांक 711/2018 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 101/2019 धारा 376(2)(एन), 376)(3), 363, भादवि और धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए आरोपी दीपक उर्फ सदाशिव पिता रणछोड उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पालसूद पुलिस थाना करही जिला खरगौन को धारा 363 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वहीं धारा 376)(3) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास, 200/- का अर्थदण्ड एवं धारा 376)(2)(एन)(एफ) भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया इसीतरह धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किए जाने पर 4-4 एवं 1-2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 12/08/2018 को फरियादी ने थाना खजराना आकर उसकी लडकी आयु 15 वर्ष की गुम होने की रिपोर्ट्र लिखवाई थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अपराध क्रमांक 711/2018 के अंतर्गत धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ अपराध विवेचना में लेकर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया। इस पर से गुरुवार 18 मार्च को न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दण्डित किया गया।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Last Updated: March 20, 2021 " 04:31 am"
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