इंदौर : अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 12/09/2022 को न्यायालय- गिरिराज प्रसाद गर्ग, सत्ताईसवें अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर की अदालत ने थाना हातोद के अपराध क्रमांक 175/2017 जिला इंदौर में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सतीश पिता शिशुपाल चौहान को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गोकुल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई।
यह था मामला।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक एमवाय अस्पताल में भर्ती बबीता पति सतीश द्वारा रिपोर्ट करने पर सहायक उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह भदोरिया थाना हातोद ने इस आशय की देहाती नालसी दर्ज की कि वह ग्राम पालिया में रहती है तथा मजदूरी करती है। उसका मायका ग्राम मुण्डला कलमा में है। डेढ वर्ष पूर्व उसने परिवार वालों की मर्जी से पुनर्विवाह (नातरा) सतीश पिता शिशुपाल के साथ किया था । दिनांक 14.09.17 को शाम 7 बजे वह घर पर थी उसके पति सतीश बारिश में गीले होकर आए थे तो वह टावेल लेकर उनको पोछने लगी, इस पर उसका पति सतीश उसे मॉ बहन की गंदी-गंदी गालिया देने लगा और वह उसकी पत्नी नहीं है, दूर हट जा। उसने पति को गालिया देने से मना किया तो उसके पति ने जान से मारने की नीयत से घर में रखा घासलेट उसके ऊपर डाल दिया और आग लगा दी। वह चिल्लाई तो सतीश ने घर का दरवाजा लगा दिया। आग लगाने और झूमा झटकी में सतीश के हाथ भी जल गये, सतीश ने उसे घर में पटक रखा, फिर एमवाय अस्पसताल में भर्ती कराया । अस्पताल में उसके माता पिता, भाई व जीजा आ गए जिनको सारी घटना बतायी । उसके पति सतीश ने उसे जान से मारने की नीयत से घासलेट डालकर जलाया है जिससे उसका सीना,दोनों हाथ, नाक, गला, होंठ जल गये हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर देहाती नालसी 0/17 दर्ज की की गयी। उसके आधार पर आरक्षी केन्द्र हातोद जिला इंदौर पर अपराध क्रं. 175/17 पंजीबद्ध कर सम्पूवर्ण विवेचना की गई। बाद आरोपी के विरूद्ध धारा 294,307,324,302 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यांयालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।