भोपाल, मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवानदेव इसरानी पर झूठे आरोप लगाने वाली कांग्रेस की पूर्व विधायक कल्पना परुलेकर को एक साल की जेल और दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आज ये सजा सुनाई है।
सुश्री परुलेकर ने विधायक रहते हुए तत्कालीन प्रमुख सचिव भगवानदेव इसरानी पर लाखों रुपए के घोटाले, फर्जी डिग्री और रिश्तेदारों को ठेके देने के जो मनगढंत आरोप लगाए थे अदालत में उनकी सच्चाई उजागर हो गई। आधारहीन तथ्यों के आधार पर लगाए गए इन आरोपों से दुखी होकर श्री इसरानी ने अदालत में वाद दायर किया था और आरोपों की सच्चाई परखने की चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत के समक्ष आरोपों के संबंध में सभी तथ्य भी प्रस्तुत किए जिन्हें परीक्षण के उपरांत झूठा पाया गया। अदालत ने सुश्री परुलेकर को आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया। इसके बावजूद वे अपने आरोपों को तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं कर सकीं।
जब सुश्री परुलेकर को ये अहसास हो गया कि वे दोषी करार दी जा सकतीं हैं तो उन्होंने अदालत में हाजिरी देने में भी आनाकानी की। बाद में अदालत ने कड़ा रुख करते हुए उन्हें हाजिर होने के निर्देश दिए और आज ये फैसला सुनाया। सुश्री परुलेकर की दोनों सजाएं एक साथ लागू होंगी।
गौरतलब है कि श्री भगवानदेव इसरानी का पक्ष अदालत में रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश निगम, एस डी भानुप्रिया, नरेन्द्र भावसार और शशिकांत मिश्रा ने अपने वादी के पक्ष के संबंध में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए जिन्हें परीक्षण के उपरांत सही पाया गया। अदालत ने इन्हीं तथ्यों के प्रकाश में सजा सुनाई है।सजा सुनने के बाद सुश्री परुलेकर अदालत से भाग निकली।पुलिस उनकी तलाश कर रही है।सुश्री परुलेकर चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गईं थीं।
पूर्व विधायक कल्पना परुलेकर को एक साल की जेल की सजा
Last Updated: April 13, 2017 " 08:20 am"
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