प्रतिबंधित खुले मसालों की ब्रांडेड नाम से पैकिंग और विक्रय कर रही फर्म पर छापा, लाखों का अमानक स्तर का माल जब्त

  
Last Updated:  November 25, 2021 " 01:32 am"

इंदौर : जिला प्रशासन और पुलिस की मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक दिन पूर्व ही ड्राय फ्रूट्स में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया था।
इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच व खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने बुधवार को खुले खाद्य पदार्थ का व्यापार करने वाली आनंद मसाला फर्म पर छापा मारा। जूनी इंदौर क्षेत्र स्थित इस फर्म में प्रतिबंधित खुले मसाले की पैकिंग और विक्रय किया जा रहा था।
लाईसेंस के अलावा अन्य ब्रांड के नामो से भी यहां पैकिंग की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान मसालों के करीब 283 कट्टे कुल वजन 140 क्विंटल कुल कीमत 2,66,200 रुपये का अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया।
जूनी इंदौर क्षेत्र के पंचशील नगर में इस फर्म का संचालन अविनाश राजानी द्वारा किया जा रहा था। फर्म का निरीक्षण कर पाया कि खुले अमानक स्तर के विभिन्न प्रकार के मसाले आदि भंडारित कर विभिन्न ब्रांड नामों से उनकी से पैकिंग की जा रही थी। इनमें 1.खुशी गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स

  1. श्रीनाथ गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स
  2. महालक्ष्मी ब्रांड गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स
  3. राजहंस गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स।
  4. पारस गुलाब जामुन मिक्स।
  5. उत्सव गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स।
  6. महालक्ष्मी ब्रांड फरियाली सिंघाड़ा आटा।
  7. पारस काला नमक ।
  8. महालक्ष्मी ब्रान गुलाब जामुन इन इंस्टेंट मिक्स 400 ग्राम ।
  9. गोल्ड स्टार सोडियम बाय कार्बोनेट मीठा सोडा ।
  10. न्यू आकाश राजगिरा आटा सवा मिक्स।
  11. महालक्ष्मी ब्रांड फरियाली राजगिरा आटा।
  12. महालक्ष्मी ब्रांड अचार मसाला ।
  13. आनंद अचार मसाला ।
  14. आनंद धनिया पाउडर ।
  15. लव-कुश होमपैक काला नमक ।
  16. कशिश अचार मसाला।
  17. आनंद सेंधा नमक।
  18. स्वामीनारायण फरियाली आटा ।
  19. पुष्पक काला नमक।
  20. आकाश राजगिरा आटा।
  21. आकाश सिंगार आटा।
  22. सूर्या सेंधा नमक।
  23. मैज आरारोट ।
  24. बाईसा काला नमक।
  25. बाईसा सेंधा नमक।
  26. श्रीजी काला नमक।
  27. श्रीजी सेंधा नमक।
  28. नोवा स्पेशल मिल्क पाउडर।
  29. मारुति राजगिरा आटा गोल्ड शामिल हैं।
    इन सभी के नमूने जांच हेतु भेजे गए हैं।साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खुले मिलावटी अनाज व मसाले विक्रय करना एवं अन्य ब्रांड के नाम पैकिंग कर विक्रय करना प्रतिबंधित होकर जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा आनंद मसाला फर्म इंदौर के मालिक अविनाश राजानी के विरुद्ध थाना जूनी इंदौर में अप.क्र 497/21 धारा 272, 273, 269 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जांच रिपोर्ट आने पर वैधानिक धाराएं बढाने की बात भी पुलिस सूत्रों ने कही।
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