बैंकों में कार्यालयीन कामकाज को शर्तों के साथ दी गई अनुमति

  
Last Updated:  April 4, 2020 " 12:32 pm"

इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने बैंक और ATM के संचालन को की अनुमति शर्तों के साथ जारी की है।
बैंक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि इन्दौर ज़िले में स्थित सभी बैंकों को प्रतिदिन कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से शाम पाँच बजे तक सभी बैंकों में आंतरिक कामकाज किया जा सकेगा। बैंक उपभोक्ताओं के साथ भौतिक लेन देन नहीं कर सकेंगे सभी श्रेणी के बैंक अपने- अपने ATM में कैश जमा कर सकेंगे। Indore नगर निगम सीमा में शहर के लोगों के स्वास्थ्य एवं कोरोना के संक्रमण को नष्ट करने के उद्देश्य से आगामी आदेश तक लोग बाहर जाकर एटीएम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। बैंकों में अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ को ही लिखित आदेश जारी कर बुलाया जा सकेगा।बैंकों में उनके बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंस के मापदंडों के अनुरूप रखी जाएगी। ड्यूटी में लगाए गए बैंक कर्मचारी अपने निवास से अपने बैंक जाते वक़्त अपना पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उसे दिखाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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