मतदान दिवस पर 13 मई को होगा सार्वजनिक अवकाश

  
Last Updated:  May 11, 2024 " 08:05 pm"

लोकसभा निर्वाचन-2024

शासकीय/अर्द्धशासकीय/औद्योगिक/व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों के कर्मियों को मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश।

आदेश का उल्लघंन करने वाले संस्थानों के विरूद्ध होगी कार्रवाई।

इंदौर : निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई, 2024 को मतदान होगा।निर्वाचन की प्रक्रिया में अपना मत देना हर मतदाता का अधिकार है, इसके चलते मतदाताओं की सुविधा के लिये 13 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत घोषित किया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।इस आदेश में कहा गया है कि इन्दौर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने के लिये सभी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान हेतु उक्त दिनांक का सवैतनिक अवकाश देंगे। इस संबंध में श्रमायुक्त द्वारा भी परिपत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं।

जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश का उल्लघंन किया जाता है तो तत्काल कार्रवाई प्रस्तावित करें।

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