इंदौर : मुंहबोली भांजी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दरिंदे मामा हनी उर्फ कक्कू पिता राजेश अटवाल मूल निवासी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
श्रीमती सवितासिंह की अदालत ने भादवि की धारा 376 के तहत फांसी सजा और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। इसी के साथ धारा 363, भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रूपये के अर्थदंड, धारा 376 क ख भादवि में आजीवन कारावास व 4000रूपये के अर्थदंड, धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 4000 के अर्थदंड धारा 201 भादवि में 3 वर्ष के कारावास व 2000 के अर्थदंड , एवं धारा 5 (एन)/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 4000 रूपये के अर्थदंड से भी आरोपी हनी को दंडित किया गया है।
द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की थी घटना।
जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि आरोपी हनी अटवाल उर्फ कक्कू अपने समाज के परिचित दम्पत्ति के यहां पर घटना के 4-5 माह पूर्व से निवास कर रहा था । घटना दिनांक 25/10/18 को हनी अटवाल उक्त दम्पत्ति के यहां शराब पीकर आया। उसकी मंशा दम्पत्ति को ठीक नही लग रही थी इसलिये दम्पत्ति ने उसे अपने घर से जाने के लिये कहा । उक्त दम्पत्ति की साढे चार वर्षीय पुत्री कक्षा केजी-1 में पढती थी। वह सुदामा नगर मे ट्यूशन पढने गयी थी आरोपी हनी अटवाल शाम को टयूटर के यहां सुदामा नगर पहुंचा और वहां से उक्त दम्पति की साढे 4 वर्षीय पुत्री को लेकर चला गया।जब उसके पिता ट्यूशन स्थल सुदामा नगर पर पहुंचे तो टयूटर ने बताया की उसकी पुत्री को हनी अटवाल लेकर गया है। तलाश करने पर वह नही मिला तो बच्ची के पिता ने थाना द्धारकापुरी पर अपनी पुत्री के अपहरण का अपराध पंजीबद्ध करवाया।
27/10/18 को प्रातः थाना एमजी रोड के सामने शिवाजी मार्केट खान नदी के किनारे एक साढे 4 वर्षीय बालिका का शव प्राप्त हुआ जिस पर से थाना एमजी रोड पर मर्ग पंजीबद्ध कर शव बरामद किया गया । जहां मृत बालिका के पिता ने उक्त शव अपनी पुत्री का होना बताया । उक्त प्रकरण के अनुसंधान में यह पाया गया की आरोनी हनी अटवाल बालिका को ट्यूशन से लेकर रात्रि मे शिवाजी मार्केट के पीछे नाले किनारे बने बोगदे में गया जहां बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। लाश को उसने वहीं बोगदे में छुपा दिया ।
प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगणा ने SIT का गठन किया । SIT प्रमुख थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर सुनील शर्मा ने प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर धारा 363, 366,376-क, 376-क,ख, 376(3) ,302 201 भादवि एवं पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र दिनांक 19/11/18 को विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) श्रीमती सविता सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुऐ तत्कालीन जिला दंडाधिकारी निशांत वरवडे व्दारा प्रकरण को चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी में लिया जाकर उक्त प्रकरण में शासन पक्ष की और से पैरवी के लिए मो.अकरम शेख प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया ।
उक्त प्रकरण मे पुलिस की ओर से 207 पेजों की चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसमें 47 साक्षीगणों को रखा गया था। इसमें से अभियोजन की ओर से 36 साक्षीयों के कथन न्यायालय में करवाये गये । न्यायालय ने अभियोजन की ओर से पेश किए गए गवाह और सबूतों के साथ आरोपी से मृतिका के कपडे आदि की बरामदगी एवं डीएनए रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी हनी को मृयुदण्ड से दंडित किया। आरोपी हनी अटवाल व्दारा वर्ष 2013 मे भी एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गयी थी । उस समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम थी इसलिये उसे 3 वर्ष बाल संप्रेषण गृह में सुधार हेतु रखा गया था।
यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला इंदौर में वर्ष 2018 को राजबाडा क्षेत्र मे फुग्गे बेचकर अपना जीवन व्यापन करने वाले माता पिता के बीच में सो रही मासूम 3 माह 4 दिन की बच्ची को आरोपी नवीन उर्फ अजय उठाकर ले गया था एवं उसके साथ की गयी घटना के फलस्वरूप उसे भी मई 2018 मे मृत्युदंड से दंडित किया गया था । उक्त प्रकरण में भी अभियोजन का संचालन मो. अकरम शेख प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं सहयोगी श्री संजय मीणा अति डीपीओ व्दारा शासन पक्ष की ओर से पैरवी की गयी थी।