इंदौर : अवयस्क बालिकाओं के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20- 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय नीलम शुक्ला, तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट्) इंदौर म.प्र. द्वारा थाना आजाद नगर,सत्र प्रकरण क्रमांक 2098/18 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजाराम आयु 50 वर्ष निवासी इदौर (म.प्र.) को दोषी पाते हुए धारा 376(2एन), धारा- 376एबी भा.द.वि. में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 354, 506 भा.द.वि. एवं 9एम/10, 9एल/10 पॉक्सो एक्ट में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास और 28 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (नियमित कैडर से) सुशीला राठौर द्वारा की गई एवं सहयोगी के तौर पर एडीपीओ पदमा जैन रहीं।
आरोपी राजाराम पड़ौस में रहनेवाली 6 और 8 साल की बच्चियों के साथ गलत हरकत करता था। बच्चियों की मां को यह बात पता चलने पर उसने पति के साथ आजाद नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। आजाद नगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादवि और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को उक्त कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया।