इंदौर : लोक अभियोजन मध्य प्रदेश भोपाल के बैनर तले संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश अन्वेवष मंगलम के मार्गदर्शन में इंदौर व उज्जैन संभाग के अभियोजन अधिकारियों की किशोर न्याय एवं पॉक्सो विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रेस क्लब इंदौर में प्रातः 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक बी. जी. शर्मा, उपसंचालक (अभियोजन) इंदौर एवं संजीव श्रीवास्तव, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इंदौर के कुशल नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि से. नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया।
कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो),इंदौर ने अपने व्याख्यान में किशोर न्या्य अधिनियम 2015 के संदर्भ में कहा कि उक्त अधिनियम में मुख्यत: बालक की आयु के अवधारण के लिए अन्वेषण एजेंसी एवं अभियोजन को सतर्कतापूर्वक साक्ष्यों का एकत्रीकरण कर न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे न्यांयालय में आयु को लेकर साक्ष्य प्रमाणित करने में अनावश्य्क विलंब कारित न हो।
से.नि. उपसंचालक (अभियोजन) विमल कुमार छाजेंड ने पॉक्सों अधिनियम को लेकर अभियोजन अधिकारियों का उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान आकर्षित करवाया जो अभियोजन को सशक्तं बनाते हैं, जिससे अवयस्क व अबोध बालक को त्वरित एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध हो सके। डॉ आशीष श्रीवास्त्व (विधि व्यााख्याता) द्वारा भी किशोर न्याय एवं पॉक्सो विषय पर अभियोजन की भूमिका के महत्वजपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाया गया ।
उपसंचालक अभियोजन बीजी शर्मा द्वारा बताया गया कि कार्यशाला में विधि विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित अभियोजन अधिकारियों को किशोर न्याय एवं पॉक्सो विषय पर गहन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण विभिन्न सत्रों में प्रदान किया गया।
कार्यशाला में संभाग इंदौर एवं उज्जै न के अंतर्गत न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारीगण ने भाग लिया। कार्यशाला के समापन सत्र में डीपीओ संजीव श्रीवास्तव द्वारा सभी सहभागियों को प्रशिक्षणके बाद व्यवहारिक एवं शैक्षणिक विधि ज्ञान के अंतरों को समझाया गया । प्रशिक्षण सत्र समाप्ति के बाद सभी सहभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यालय लोक अभियोजन आयोजन समिति, इंदौर द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन गोकुल सिंह सिसोदिया, एडीपीओ द्वारा किया गया।