इंदौर : विधायक रमेश मेंदोला की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता आनंद पुरोहित को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। आरोपी आनंद को परदेशीपुरा पुलिस ने मंगलवार दोपहर जेएमएफसी राकेश पाटीदार की अदालत में पेश किया।आरोपी की ओर से अभिभाषक संजय जैन और सूरज उपाध्याय ने तर्क रखे। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी आनंद पुरोहित की जमानत मंजूर कर उसे रिहा करने का आदेश दिया।
ये था मामला…
दो दिन पूर्व आरोपी आनंद पुरोहित ने खुद को विधायक रमेश मेंदोला बताते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल के जॉइंट डायरेक्टर राहुल पाराशर को कई बार फोन किए। आनंद उज्जैन निवासी अपनी महिला मित्र, जो कोरोना संक्रमित थी, को बॉम्बे अस्पताल में भर्ती करने के लिए राहुल पाराशर पर दबाव बना रहा था। पाराशर ने जब विधायक मेंदोला को ही फोन लगाया तो हकीकत का पता चला। अपने नाम का दुरुपयोग किए जाने से नाराज विधायक मेंदोला ने डीआईजी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। डीआईजी ने क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी। क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद खुद को मेंदोला बताकर पाराशर को फोन करनेवाले आरोपी आनंद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे परदेशीपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।
मेंदोला का खास साथी रहा है पुरोहित।
हैरत की बात ये है कि आरोपी आनंद पुरोहित विधायक रमेश मेंदोला का करीबी साथी रहा है।लम्बे समय तक उनका साथ रहा है। ऐसे में मेंदोला द्वारा अपने साथी की शिकायत कर उसे गिरफ्तार करवाना कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है।