विधिक साक्षरता शिविर के जरिए जेल बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में दी गई जानकारी

  
Last Updated:  June 9, 2021 " 08:30 pm"

इंदौर : बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं विधिक सेवा योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए जिला व केंद्रीय जेल में साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश दिनेश पालीवाल और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा और हाई पाॅवर कमेटी की 4 जून को सम्पन्न हुई बैठक में पारित संकल्प अनुसार विचाराधीन बंदियों के अंतरिम जमानत आवेदन की पात्रता एवं प्रक्रिया और सजायाफ्ता बंदियों को पैरोल पर रिहा किये जाने के संबंध में जानकारी दी गई। दोनों न्यायाधीशों ने जेल बंदियों को अंडर ट्रायल रिव्यु कमेटी की कार्य प्रणाली के बारे में बताते हुए बंदियों को जमानत पर रिहा किए जाने के संबंध में विहित प्रत्येक प्रावधान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

बंदियों की जिज्ञासा का किया समाधान।

कार्यक्रम के दौरान जिला व एवं केन्द्रीय जेल के बंदियों ने उनके प्रकरणों में अंतरिम जमानत/जमानत व पैरोल पर रिहा होने के संबंध में प्रश्न पूछे गए, जिनका समाधान सचिव, श्रीवास्तव द्वारा किया गया, साथ ही पात्र बंदियों के अंतरिम जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय एवं पैरोल आवेदन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त जेल प्रशासन को अंडर ट्रायल रिव्यु कमेटी से संबंधित प्रावधानों के संबंध में बंदियों के बीच जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु जेल परिसर में उचित स्थानों पर बैनर लगवाने हेतु निर्देशित किया।
केन्द्रीय जेल में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में जेल अधीक्षक राकेश कुमार भाॅंगरे, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिग्विजय सिंह, जेलर मावलेकर तथा जिला जेल में आयोजित शिविर में जेल अधीक्षक अजमेर सिंह ठाकुर, जेलर एस.बी. सिंह कुशवाह एवं जेलर मकवाना उपस्थित रहे।

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