शिकायत दर्ज करवाने के लिए बिजली सर्विस क्रमांक बताना अनिवार्य नहीं

  
Last Updated:  June 21, 2025 " 03:58 pm"

विद्युत वितरण कंपनी ने दिया स्पष्टीकरण।

इंदौर : मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति संबंधी शिकायत दर्ज कराने में बिजली सर्विस क्रमांक यानि आईवीआरएस नंबर बताना कभी भी अनिवार्य नहीं किया गया है। जोन, वितरण केंद्र पर फोन लगाकर या केंद्रों पर पहुंचकर आपूर्ति संबंधी शिकायत नाम, पता लिखवाकर दर्ज कराई जा सकती है। कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर आईवीआरएस नंबर दर्ज करने पर सीधे आपूर्ति संबंधी शिकायत दर्ज होती है।चार नंबर का बटन दबाकर कॉल सेंटर कर्मचारी से बात कर आपूर्ति संबंधी शिकायत बगैर आईवीआरएस नंबर बताए भी दर्ज कराई जा सकती हैं। बीते दिनों आपूर्ति संबंधी कुल शिकायतों में दस प्रतिशत शिकायतें ऐसे ही हल की गई, जो उपभोक्ताओं द्वारा नाम, पते लिखवाकर दर्ज कराई गई थी।

कंपनी प्रबंधन ने दावा किया है कि उपभोक्ता सेवा और उपभोक्ता सुविधा के लिए सजग एवं समर्पित भाव से कार्य किया जा रहा है, हालांकि शिकायतों का दो – दो दिनों तक निराकरण नहीं होने से विद्युत वितरण कंपनी का दावा खोखला नजर आ रहा है।

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