सरकारी मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानें, मकान व फैक्ट्री पर चला बुलडोजर

  
Last Updated:  December 22, 2023 " 01:55 am"

अवैध कब्जाधारियों से 52 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की बेशकीमती शासकीय जमीन कराई गई मुक्त।

इंदौर : इंदौर में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जिला प्रशासन के अमले द्वारा लगातार की जा रही है। इसी सिलसिले में बुधवार को एक शासकीय मंदिर की भूमि से अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 52 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की बेशकीमती शासकीय जमीन मुक्त कराई गई।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के संज्ञान में यह तथ्य आया कि ग्राम खजराना के रोबोट चौराहे के समीप स्थित शासकीय मारुति मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर, शराब की दुकान, कांच फेक्ट्री एवं मकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने तुरंत जांच के निर्देश दिए ।इस पर एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर एवं तहसीलदार जगदीश रंधावा द्वारा इंदौर शहर के मध्य स्थित ग्राम खजराना की उक्त बेशकीमती भूमि खसरा क्रमांक 532/1470, 532/1471 जो मध्यप्रदेश मारुति मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर जिला इंदौर के नाम पर दर्ज है, कि जाँच करवाई गई।

जांच में उक्त भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं प्रियंका पति अनूप जैन (वाइन शॉप की दुकान बनाकर ), सूर्य कुमार हसमत राय ( वाइन शॉप के सामने निर्माण कर ), गोपाल पिता सुखलाल माण्डरे (कांच की फैक्ट्री एवं दुकानें बनाकर ), शेलेन्द्र कुमार पिता बसंत जोशी ( दुकान एवं निर्माणाधीन मकान बनाकर ), सुरेश पिता हीरालाल अगलानी ( दुकानें बनाकर ), राजेन्द्र घोलप ( दुकानें बनाकर ), सावन लोकेश पिता राजेन्द्र घोलप (दुकानें बनाकर ) का अवैध कब्जा किया गया है।

उक्त अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध तहसील न्यायालय में विधिवत प्रकरण दर्ज कर, सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदाय किया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकर्ता क्रमशः प्रियंका पति अनूप जैन, सूर्य कुमार हसमत राय, गोपाल पिता सुखलाल माण्डरे , शेलेन्द्र कुमार पिता बसंत जोशी, सुरेश पिता हीरालाल अगलानी, राजेन्द्र घोलप, सावन लोकेश पिता राजेन्द्र घोलप को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए, लगभग 57 हजार 350 वर्गफीट भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की गई। मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य 52 करोड़ 11 लाख 60 हजार रूपये है। अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जिला प्रशासन के अमले के साथ ही नगर निगम एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई।

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