सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जा सकेंगे त्योहार, प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन

  
Last Updated:  July 14, 2020 " 06:17 pm"

इंदौर : कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये राज्य शासन ने धार्मिक और वैवाहिक समारोह सहित अंतिम संस्कार को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव एस.एन. मिश्रा ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।

सार्वजनिक रूप से नहीं मनेंगे त्योहार।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब कोई भी धार्मिक कार्य और त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। आमजनों से अपेक्षा की गई है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करें।

धार्मिक, उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

मेहमानों की तादाद 20 से अधिक नहीं..

विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम जैसे जन्म-दिन, सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक आदेश पारित करें और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं।

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