सुप्रीम कोर्ट का एतिहासिक फैसला.. Last Updated: January 2, 2017 " 07:22 am" धर्म के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी होगा। यह 7 जजों की सविधांन पीठ का फैसला है। फैसले में कहा गया कि प्रत्याशी या उसके समर्थक धर्म, जाती, समुदाय और भाषा के नाम पर वोट मांगते हैं तो यह गैरकानूनी होगा Facebook Comments Related PostsMay 2, 2023 चोरल बांध में डूबने से दो बच्चों की मौत बांध में नहाने उतरे थे दोनों बच्चे। इंदौर : बडगोंदा थाना क्षेत्र के चोरल बांध में 2 […]February 4, 2021 न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव का सम्मान कर दी गई भावभीनी विदाई इंदौर : गुरुवार को महाधिवक्ता कार्यालय पर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक […]October 18, 2019 संतश्री राजिंदर सिंह के सत्संग – प्रवचन 22 अक्टूबर को होंगे इंदौर : सावन कृपाल रूहानी मिशन के अध्यक्ष सन्त श्री राजिंदर सिंह इंदौर आ रहे हैं। वे 22 […]December 30, 2021 डॉ. एसएन तिवारी स्मृति सम्मान से नवाजे गए पांच साहित्यकार इंदौर : वरिष्ठ शिक्षक और लेखक डाॅ. एस.एन. तिवारी की स्मृति में पांच रचनाकारों को बुधवार […]August 4, 2024 मेडल से एक जीत दूर हैं लक्ष्य सेन धर्मेश यशलहा इंदौर : "लक्ष्य सेन पहले पदार्पण में ही ओलंपिक का सेमीफाइनल खेल सकते […]December 3, 2018 भय्यू महाराज की मौत संदिग्ध, सीबीआई जांच की मांग इंदौर: संत श्री भय्यू महाराज की मौत को लेकर उनके अनुयायियों ने सवाल खड़े किए हैं। सोमवार […]August 8, 2023 चावड़ा ने बड़वानी में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित बड़वानी के पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया था सम्मेलन। इंदौर : आईडीए के […]