सुप्रीम कोर्ट का एतिहासिक फैसला.. Last Updated: January 2, 2017 " 07:22 am" धर्म के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी होगा। यह 7 जजों की सविधांन पीठ का फैसला है। फैसले में कहा गया कि प्रत्याशी या उसके समर्थक धर्म, जाती, समुदाय और भाषा के नाम पर वोट मांगते हैं तो यह गैरकानूनी होगा Facebook Comments Related PostsApril 1, 2022 मप्र में हारी हुई 48 सीटों को जीतने की रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी इंदौर : बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपी नेमा ने भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय पर आयोजित दो […]May 14, 2024 चौथे चरण में मप्र की 08 लोकसभा सीटों पर 71.72 फीसदी मतदान प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुआ चुनाव। खरगोन में सबसे अधिक और इंदौर में […]August 1, 2022 विकास कार्यों में आधुनिक तकनीक और वाहनों में गैर परंपरागत ऊर्जा का हो इस्तेमाल – गडकरी इंदौर व प्रदेश को मिली 2 हजार 300 करोड़ रुपये लागत की सड़क परियोजनाओं की बड़ी […]April 12, 2021 दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र रमजान माह शुरू, कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए घर पर ही की जा रही इबादत पहला रोजा 13 घण्टे 52 मिनिट का। इंदौर : बोहरा समाज के पवित्र रमज़ान सोमवार से शुरू हो […]December 30, 2019 बीस साल बाद आचार्यश्री विद्यासागरजी महाराज का इंदौर में होगा मंगल प्रवेश इंदौर : दिगम्बर जैन समाज के सबसे बड़े संत आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज का मंगल […]October 18, 2024 देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है सोपा का लक्ष्य खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय है स्वागत योग्य, इससे बहुमूल्य विदेशी […]September 22, 2022 पुण्याति के बैनर तले युवतियों को सिखाए जा रहे आत्मरक्षा के गुर गरबा प्रेक्टिस के साथ आत्म रक्षा भी है जरूरी। इंदौर :देवी आराधना के नौ दिनी नवरात्रि […]