हनी ट्रैप मामले में मीडिया ट्रॉयल पर हाई कोर्ट ने नहीं लगाई रोक
Last Updated: December 3, 2019 " 06:29 pm"
इंदौर : हनी ट्रैप से जुड़े मामले में दायर की गई अलग- अलग याचिकाओं पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को हाई कोर्ट ने दिग्विजय सिंह की ओर से अभिभाषक मनोहर दलाल द्वारा पेश याचिका पर आदेश पारित करते हुए उनके द्वारा कोर्ट की अभिरक्षा में जमां की गई हनी ट्रैप से जुड़ी हार्ड डिस्क सीलबंद लिफाफे में एसआईटी सदस्य एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र को सौंपी जिसे हैदराबाद स्थित फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। अभिभाषक मनोहर दलाल ने बताया कि हरभजन सिंह की ओर से हनी ट्रैप मामले में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने उसपर कोई आदेश नहीं दिया। इसका अर्थ ये है कि हनी ट्रैप से जुड़ी खबरों के प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। श्री दलाल के मुताबिक शेष याचिकाओं को लेकर फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में आगे सुनवाई होगी।