नागदा : केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को दिव्यांगजनों के लिए जारी होने वाले प्रमाण पत्र 01.06.2021 से केवल UDID पोर्टल के जरिए प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है ।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य एवं स्नेह के संस्थापक पंकज मारू ने यह जानकारी देते हुए बताया की 31 मई 2014 को दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ 10 बिन्दुओं का एक सुझाव पत्र केन्द्रीय मंत्री को दिया गया था, जिसमें सभी दिव्यांगजनों का एक केंद्रीयकृत डाटा बैंक बनाने का सुझाव भी शामिल था। उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय मंत्री गहलोत ने यूडीआईडी कार्ड योजना 2016 से लागू की थी। इससे सम्पूर्ण भारत के दिव्यांगजनों का डाटा एक ही जगह एकत्रित होता है | इस यूडीआईडी पोर्टल www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से दिव्यांगजन एवं उनके परिजन आनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं नवीनीकरण का आवेदन कर सकते है |
उल्लेखनीय है की केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत भी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के नियम, 2017 का नियम 18 (5) केंद्र सरकार को ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश को बाध्य करता है ।
केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सभा में लिया निर्णय।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 26.11.2020 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और 01.04.2021 से अनिवार्य ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सिफारिश की थी । इसपर केंद्र सरकार द्वारा अब 01.06.2021 से ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी किए जाना अनिवार्य कर दिया गया है । स्वास्थ्य विभाग और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में दिव्यांगता के मामलों से निपटने वाले विभागों को इस अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी गई है ।