भोपाल : प्रदेश में लंबे कोरोना कर्फ्यू के बाद 1 जून से होने वाले अनलॉक 1 को लेकर गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है।
इसके तहत जिले के कलेक्टर्स को उचित निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।
राशन, दूध, सब्जी और कॉलोनियों की किराना दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
ये रहेंगे बन्द।
थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम फिलहाल बन्द रहेंगे। स्कूल, कॉलेज भी बन्द रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी।
इन्हें शर्तों के साथ होगी अनुमति।
धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
शादी समाहरोह किए जा सकेंगे पर उनमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
ऑटो – टैक्सी में 2 से ज्यादा सवारियां बिठाने की परमिशन नहीं होगी।
अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
जारी गाइडलाइन के मुताबिक हर रविवार को कोरोना कर्फ्यू, बरकरार रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
प्रदेश के गांव को भी रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। उसके अनुसार ही छूट का निर्णय होगा।