इंदौर : नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा को आखिर 11 दिन बाद जेल से रिहाई मिल ही गई। उनके खिलाफ दर्ज चारों मामलों में जमानत मिलने के बाद गुरुवार को उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।शाम ढले उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
एरोड्रम व गांधीनगर थाने में दर्ज किए गए हैं मामले।
कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ एरोड्रम व गांधीनगर थाने में दो- दो मामले दर्ज किए गए थे। इनमें शांति भंग करने, जातिसूचक शब्द कहने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने और गैर लाइसेंसी हथियार रखने के मामले शामिल हैं।
बाबा के आश्रम पर चला था बुलडोजर।
गोम्मटगिरी के समीप सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर आश्रम का निर्माण करने का आरोप कम्प्यूटर बाबा पर था। प्रशासन ने पूर्व में बाबा को इस सिलसिले में नोटिस भी जारी किया था। बीते 8 नवम्बर को प्रशासन ने पुलिस व नगर निगम के अमले की मदद से कम्प्यूटर बाबा के आश्रम को ध्वस्त कर दिया था। वहीं बाबा को हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया था। बाबा के सुपर कॉरिडोर पर आईडीए की जमीन पर किए गए कब्जे को भी प्रशासन ने हटा दिया था। इसी तरह अम्बिकापुरी एक्सटेंशन स्थित मंदिर को भी बाबा के आधिपत्य से छुड़ाकर रहवासी संघ को सौंप दिया गया था।
एक मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत।
कम्प्यूटर बाबा को आईपीसी की धारा 151 में दर्ज मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर जेलर और दो एसडीएम को हाईकोर्ट ने अवमानना के नोटिस भी जारी किए हैं।