5 और क्षेत्रों में बनाए गए माइक्रो कंटेन्मेंट जोन

  
Last Updated:  April 14, 2021 " 12:58 am"

इंदौर : मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशों के अनुपालन एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने कोरोना संक्रमित केस के आधार पर पांच और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इनमें विजय नगर के-स्कीम नंबर 54 मकान नंबर 477 से 487 और 490 से 500 के बीच की गली, ग्राम कैलौद हाला की एक गली तथा सनसिटी गली नंबर तीन मकान नंबर 185 से 195 और 226 से 236 के बीच की गली, न्यू मालवी नगर गली नंबर तीन तथा राजीव आवास विहार कॉलोनी, स्कीम नंबर 114 ए-ब्लॉक नंबर तीन शामिल हैं।
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी किए गए आदेशों के परिपालन में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु दल भी गठित किए गए हैं। दल में शामिल इंसिडेंट कमांडर, राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारी माइक्रो कंटेनमेंट एरिया का नियमित रूप से सर्विलेंस करेंगे। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन सीमित रहेगा। चिकित्सकीय तथा आपातकालीन आवाजाही जारी रहेगी। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा गठित दल सतत निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अखिलेश उपाध्याय द्वारा उक्त सभी क्षेत्रों का सेनिटाइजेशन किया जाएगा। समस्त वार्ड वार फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एपिसेंटर का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट आईडीएसपी नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन एवं निकट संपर्क को क्वारनटाइन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। माइक्रो कन्टनमेंट एरिया की समयावधि 7 दिवस रहेगी।

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