इंदौर : 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय- सुमन श्रीवास्तव, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्यायालय ने महिला थाना के अपराध क्रमांक 46/2020 जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 211/2020, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी XYZ उम्र 40 वर्ष निवासी – इंदौर को दोषी पाते हुए 376(3) भादवि एवं धारा 5(एन) (एल)(जे-ii)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई ।न्यायालय द्वारा पीडिता को 03 लाख रूपये का प्रतिकर भी दिये जाने का निर्देश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता जिसकी उम्र घटना दिनांक 10/02/2020 के समय लगभग 14 वर्ष थी। पीडिता 11 वर्ष तक अपनी मौसी के साथ रही । उसके पश्चात उसकी मॉ की तबीयत खराब होने से माता – पिता उसे उसकी मौसी के यहॉ से ले गये । पीडित की मॉ का अपने पति के झगडा होने के कारण वह घर से कहीं चली गई थी । मॉ को ढूंढने पीडिता अपने पिता के साथ उसकी मौसी फरियादी के घर दिनांक 19/07/2020 को आयी। फरियादिया मौसी को पीडिता में कुछ परिवर्तन दिखा, उसने उसे प्यार और विश्वास में लेकर पूछा क्योंकि वह पहले भी उसके पास रहती थी । पीडिता भावूक हो गई और उसने बताया कि दिनांक 10/02/2020 को जब वह घर में अलग सोई हुई थी उसके पिता उसके पास आए और कपडे उतारकर उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर उसे जान से मार देने की धमकी दी । वह डर गई और यह बात किसी को नहीं बताई । उसके बाद जब भी उसके पिता को मौका मिलता है तो वह उसके साथ गलत काम करते हैं, जिसके कारण वह गर्भवती है। पीडिता की मौसी ने दिनांक 20/07/2020 को पीडिता तथा अपनी बहन के साथ आरक्षी केन्द्र महिला थाना इंदौर पर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।