इंदौर : अंडे का ठेला लगाने की बात पर मारपीट करने वाले आरोपियों को अदालत ने 6-6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 07/07/2022 को अंकिता त्रिपाठी, जेएमएफसी की अदालत ने थाना अन्नपूर्णा के आपराध क्रमांक 582/2007 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी चेतन व इंदर निवासी- जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 324 व 34 भा.दं.सं. में 06-06 माह का सश्रम कारावास व कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी स्वाति पाराशर द्वारा की गई ।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने आकर सूचना दी कि वह मिस्त्री का कार्य करता है। उसके घर के पास चेतन, अण्डे का ठेला लगाता है वहा कॉफी भीड़ होती है। मैंने चेतन को ठेला लगाने से मना किया तो चेतन, इंदर, गोलू, गज्जू आ गए और उसे गंदी- गंदी गालियॉं दी। जब मैंने गालियां देने से मना किया तो चेतन और इंदर ने उसे तलवार जैसी चीज से मारा जिससे उसके हाथ के अंगूठे एवं कंधे पर चोट लगी। इसी बीच उसका भाई राजकुमार व पिंटु बचाने आए तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट कर चोट पहुँचाई। आरोपीगण जाते जाते बोले की आज तो बच गये अगर दुबारा अंडे का ठेला लगाने से रोका तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त् सूचना पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से आरोपीगण को उक्त सजा सुनाई गई ।
घर के सामने ठेला लगाने से मना करने पर मारपीट करनेवाले आरोपी 6-6 माह की सजा से दंडित
Last Updated: July 8, 2022 " 08:57 pm"
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