इंदौर : बिना अनुमति लिए किए जा रहे जी प्लस थ्री के निर्माण के रिमूवल की कार्रवाई निगम के अमले द्वारा की गई।
उपायुक्त, लता अग्रवाल ने बताया कि, श्रीमती रामकन्या पति भरतलाल पाटीदार एवं प्रहलाद पाटीदार द्वारा खसरा क्रमांक 1287/3, 1287/5, 1287/6 खजराना, पर लगभग 5597 स्के.फीट भूमि पर बिना अनुमति जी+3 भवन का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था। भवन स्वामी को पूर्व में अवैध निर्माण हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया था,लेकिन भवन स्वामी द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया और निर्माण कार्य भी जारी रखा गया। इसपर निगम द्वारा रिमूवल की कार्रवाई कर उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
कार्रवाई के दौरान उपायुक्त, लता अग्रवाल, भवन अधिकारी गजल खन्ना, रिमूव्हल प्रभारी बबलू कल्याणे व अन्य उपस्थित थें। उक्त अक्रिमण को 02 पोकलेन मशीन के माध्यम से धराशाई किया गया।
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