हेग: कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस { icj } में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार को दिए गए 42 पेज के फैसले में icj ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से सजा की समीक्षा करने और उसतक काउंसलर एक्सेस की सुविधा पहुंचाने का आदेश दिया है। अदालत ने 15-1के बहुमत से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झूठ और साजिश का पर्दाफाश हो गया है।
पाक ने विएना संधि का किया उल्लंघन।
ICJ ने अपने फैसले में कहा कि कुलभूषण मामले में भारत को काउंसलर एक्सेस की इजाजत न देकर पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन किया है। अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर पुनर्विचार के साथ कारगर समीक्षा करने का आदेश दिया है। तबतक फांसी पर रोक जारी रहेगी। ICJ ने बीती 21 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पाक की साजिश हुई बेनकाब।
पाकिस्तान ने मार्च 2016 में ईरान के चाबहार में बिजनेस करनेवाले भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को अगवा कर लिया था बाद में उसे बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया जाना बताकर उसपर जासूसी और आतंकवाद के झूठे आरोप लगाए गए। जाधव तक काउंसलर एक्सेस पहुंचाने की भारत की मांग को भी खारिज कर दिया गया। 2017 में पाक की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को कथित जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुना दी। पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ भारत ने 8 मई 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया था। ICJ ने अगले ही दिन याने 9 मई 2017 को कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी थी। तभी से मामला ICJ में विचाराधीन था।