प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के हाथों पीड़ित पक्षकार को तुरंत दिया गया चेक।
इंदौर : जिला कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत में
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रुपए 38 लाख में एक सड़क दुर्घटना के मामले में समझौता किया गया। समझौता होने के तुरंत बाद 38 लाख का चेक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा के हाथों पीड़ित पक्षकार को प्रदान किया गया।
उक्त प्रकरण में दुर्घटना 2 नवंबर 2020 को हुई थी। शैलेश श्रीवास्तव अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। ट्रक की टक्कर से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी और बच्चों द्वारा 3 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया गया था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर संतोष पटेल और पवन अग्रवाल द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल समझौता किया गया। इसमें इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता संजय मेहरा थे। शनिवार को लोक अदालत का यह पहला केस था जिसमें अवॉर्ड पारित होते ही उसका भुगतान भी कर दिया गया।
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