बालिका को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

  
Last Updated:  June 2, 2024 " 03:57 pm"

इंदौर : नाबालिग बालिका को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 31.05.2024 को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सविता जड़िया, इंदौर ने थाना हीरा नगर के प्रकरण क्रमांक 230/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सन्नी जतैरिया, उम्र 26 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 376 (2) (एन) भा.दं.सं. में आजीवन कारावास, 328 भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 342, 323 भा.दं.सं. 66-ड आई.टी. एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 52500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा द्वारा की गई।

न्यायालय ने अपने विनिश्चय में यह लिखा है कि आरोपी पर पूर्व में 24 अपराध दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति अभिव्यक्त होती है। इस कारण से ऐसे आरोपी क्षमा योग्य नहीं हैं। न्यायालय द्वारा पीड़ित बालिका को दो लाख रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा की गई।

ये थी पूरी घटना :-

दिनांक 15.06.2022 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 12.06.2022 को शाम करीब 07:00 बजे उसकी लड़की बिना बताए कहीं चली गयी, जो घर वापस नहीं आयी। कोई अज्ञात बदमाश उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। उसने उसके परिवार एवं आस-पड़ोस में तलाश की, किंतु कुछ पता नहीं चला। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 541/2022, धारा 363 भा.दं.सं. अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 16.06.2022 को पीड़िता को दस्तयाब कर कथन लेखबद्ध किए गए। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त सन्नी उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्त एवं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 366, 376(2) (एन), 328, 323 भा.दं.सं. एवं 5 (एल)/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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