भोपाल/ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 754 डेंटल छात्रों को आज सोमवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा इन सभी डेंटल छात्रों को एडमिशन नहीं देने के फैसले पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जबलपुर के फैसले पर रोक लगाते हुए केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार से इस मामले में अगली सुनवाई को अपना पक्ष रखने का भी आदेश दिया है।
हाई कोर्ट जबलपुर ने 16 अगस्त 2016 के अपने फैसले में इन 754 डेंटल स्टूडेंट्स को 2015-16 के सत्र में एडमिशन देने से इस आधार पर रोक लगा दी थी कि इन छात्रों द्वारा कॉमन एंट्रेंस एक्जाम में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए गए अपने फैसले में आगे कहा है कि इन स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार बीच का कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि इन सभी 754 स्टूडेंट्स को डेंटल कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला दिया जा सके।
Related Posts
- November 8, 2022 मप्र में 20 नवंबर को प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा
भारतवासियों का आर्शीवाद पाने का अभियान है, भारत जोड़ो यात्रा।
पूरे उत्साह से यात्रा […]
- May 25, 2022 हर किसी की आराधना को सहर्ष स्वीकार करते हैं शिव
भोलेनाथ को सभी देवताओं ने महादेव की संज्ञा दी है। शिव का श्रृंगार, त्याग, ध्यान की […]
- April 19, 2020 केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने इंदौर संभाग में कोरोना की स्थिति का लिया जायजा इन्दौर : केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व्ही. डी शर्मा ने […]
- May 31, 2021 चलन से बाहर हुए नोटों को चलित नोटों में बदलने की योजना बनाते 5 आरोपी गिरफ्तार, पौने चार लाख रुपए कीमत के पुराने नोट बरामद
इंदौर : पुराने बन्द हो चुके नोटों को चलित नए नोट में बदलने की योजना बना रहे पांच […]
- August 15, 2022 जोश,जज्बे और जुनून के साथ मनाया गया 76 वा स्वतंत्रता दिवस
मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी तथा गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने किया […]
- April 9, 2021 शहर में लागू हुआ 60 घंटे का लॉकडाउन, खुली रही शराब की दुकानें
इंदौर : शुक्रवार शाम से नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू हो गया है। 60 घंटे का यह […]
- January 21, 2020 शासन- प्रशासन की मनमानी के खिलाफ बीजेपी करेगी कलेक्टर कार्यालय का घेराव इंदौर : मंगलवार को भाजपा कार्यालय पर नगर पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पार्षद एवं मोर्चा […]