किराना व्यापारी पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी सात – सात वर्ष के कारावास से दंडित
इंदौर : किराना व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपीगण को अदालत ने 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय – नवम अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर जितेंद्रसिंह कुशवाह, इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना खुडैल, जिला इंदौर के अपराध में सत्र प्रकरण क्रमांक 153/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1) सलमान आयु 33 वर्ष, 2) अकरम खान आयु 36 वर्ष, 3) आरिफ आयु 35 वर्ष, 4) शाहरूख उम्र और पढ़े