बिना उचित कारण के किसी का आवास तोड़ना असंवैधानिक
सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ कार्यपालिका को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उसपर रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि उसके दिशा – निर्देशों का पालन किए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं होगी।कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के और पढ़े