पूंजीगत संपत्ति की खरीद पर लिया जा सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट
इंदौर : जीएसटी के तहत व्यापरियों द्वारा मशीनरी या अन्य कोई पूंजीगत सम्पति (कैपिटल गुड्स) क्रय की जाती है तो उस पर जीएसटी का भुगतान करना होता है ! इस जीएसटी का उनके द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लिया जा सकता है ! केवल बिल्डिंग बनाने या क्रय करने पर, पैसेंजर कार क्रय करने पर या कुछ अन्य दशाओं में धारा 17 (5 ) में इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता नहीं होती ! ऐसे कैपिटल गुड्स को किसी कारण से और पढ़े











