इनपुट टैक्स क्रेडिट व भरे गए कर का मिलान नहीं होने जारी किए जा रहें नोटिस
इंदौर : लागू होने के बाद जीएसटी कानून में समय समय पर कई बदलाव होते रहे है | रिटर्न फॉर्म जो जीएसटी लागू करते समय सोचे गए थे, उस रूप में नहीं आ पाए। इन सब कारणों से रिटर्न भरने में यदि किसी व्यापारी से गलती हुई है तो 2017-2018 से लेकर आज तक व्यवसायियों द्वारा भरे गए रिटर्न्स की स्क्रूटनी विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है। मुख्य रूप से जीएसटीआर 1 में दिखाई गई कर की देयता और और पढ़े











