गुमास्ता कानून के उल्लंघन को लेकर स्पा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई

  
Last Updated:  August 7, 2025 " 06:47 pm"

संचालक एवं रिसेप्शनिस्ट पर केस दर्ज।

गुमास्ता एवं लाइसेंस निरस्त करने हेतु की जाएगी कार्रवाई।

इंदौर : स्कीम नंबर 94 के पिपल्याहाना सर्विस रोड पर संचालित स्पा सेंटर पर दबिश देते हुए पुलिस ने स्पा संचालक और रिसेप्शनिस्ट के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। यहां अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी, ऐसा कुछ होना तो नहीं पाया गया लेकिन गुमास्ता कानून का उल्लंघन होने की बात जरूर सामने आई।

ये था पूरा मामला :-

दिनांक 06.08.25 को ASI संजय चौहान को मुखबिर से सूचना मिली कि स्कीम नंबर 94 में पिपल्याहाना सर्विस रोड स्थित मेहरा मार्बल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर संचालित द डॉलफिन सैलून एंड स्पा सेंटर में कुछ लडके काम करते हैं। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवा कर अन्दर जाकर देखा तो पाया कि वहां सभी लोग काम करने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम देव, अजय, अजनार होना बताए। स्पा संचालक ने अपना नाम कृष्णा पिता नानकचंद्र कश्यप राजपूत उम्र 30 साल निवासी स्कीम नं. 94 मेहरा मार्बल बिल्डिंग दूसरी मंजिल पिपल्याहाना सर्विस रोड इन्दौर व रिसेप्शनिस्ट अजय पिता जगदीश सैनी उम्र 30 साल निवासी शीलनाथ कुलकर्णी भट्टा माली मोहल्ला इन्दौर होना बताया। दोनों से स्पा संचालित करने के दस्तावेज मांगे गए जिस पर उनके द्वारा गुमास्ता प्रस्तुत किया गया, हालांकि उनके द्वारा गुमास्ता की शर्तों का पालन नहीं किया गया और कर्मचारियों के बारे में थाने पर भीं जानकारी नहीं दी गई थी। यह पुलिस आयुक्त इंदौर के आदेश का उल्लंघन होना पाया जाने पर स्पा संचालक कृष्णा पिता नानकचंद्र कश्यप राजपूत व रिसेप्शनिस्ट अजय पिता जगदीश सैनी इन्दौर के विरुद्ध अपराध धारा 223 बी.एन.एस. का कायम किया गया । अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपीगणों के गुमास्ता को निरस्त करने की करवाई जाएगी। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कारवाई भी की गई है।

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