तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को इस कानून के तहत मिलेगी नागरिकता।
हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थी होंगे नागरिकता के पात्र।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 यानी सीएए को देशभर में लागू कर दिया है। भारत सरकार ने इसके लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि देश में आम चुनावों की घोषणा होने से पहले देशभर में सीएए लागू कर दिया जाएगा। सोमवार शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर मैसेज पोस्ट करके सीएए लागू करने की जानकारी दी गई।
पड़ोसी तीन देशों से प्रताड़ित होकर आए शरणार्थियों को मिल सकेगी भारत की नागरिकता।
सीएए भारत के तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए उन शरणार्थियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले तक भारत में शरण लेने के लिए आ चुके हैं। सीएए के तहत इन तीन पड़ोसी देशों से भारत में शरण लेकर रह रहे हिंदू, ईसाई, सिख,जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता लेने के लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से ऐसे तमाम शरणार्थी देश की नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।