इंदौर : राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में केन्द्रीय जेल इंदौर में विचाराधीन एवं सजायाप्ता बंदियों से परिजन और उनके अभिभाषक ई-मुलाकात कर सकेंगे। इसके तहत परिजन और अभिभाषक स्मार्ट फोन, डेस्कटॉप, टेबलेट आदि के जरिए बंदियों से बातचीत कर सकेंगे। इसके लिए ई-आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
केन्द्रीय जेल से अधीक्षक राकेश कुमार भांगरे ने बताया कि जिन बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की पात्रता है, उन समस्त बंदियों को ई-मुलाकात की पात्रता होगी। ई-मुलाकात की अवधि 10 मिनिट की होगी। यह सुविधा पात्र बंदियों को माह में एक बार होगी। जो आवेदन मान्य किए जाएंगे उन आवेदकों को ई-मुलाकात की तारीख और समय प्रदान किया जाएगा। ई-मुलाकात आवंटित कार्य दिवस में प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि बंदियों के परिजन अपने घर से ही स्मार्ट फोन, डेस्कटॉप, टैबलेट के माध्यम से अथवा किसी एम पी ऑनलाइन सेंटर से ई-मुलाकात का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंदीगणों के परिजन एवं अभिभाषकों के लिए ई-मुलाकात करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं नियम निम्नानुसार है।
आवेदकों को पोर्टल eprisons.nic.in गूगल पर सर्च करना होगा। इसके बाद उन्हें न्यू विजिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ई-मुलाकात पर क्लिक कर मुलाकाती और बंदी की जानकारी भरना होगी। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उन्हें मोबाईल, ई-मेल पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। इसे अगली स्क्रीन पर दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन और मुलाकात संबधी जानकारी स्क्रीन पर प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में शुरु की गई है। इस संबंध में जेल मुख्यालय भोपाल से भी आदेश प्राप्त हो गये हैं।
अब बंदियों से ई- मुलाकात कर सकेंगे परिजन व अभिभाषक
Last Updated: August 10, 2020 " 11:04 am"
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