अवयस्क बालिका को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

  
Last Updated:  May 6, 2023 " 05:55 pm"

इंदौर : अवयस्क बालिका का अपहरण कर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
इंदौर जिला मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन (एडीपीओ), ने बताया कि दिनांक 03.05.2023 को न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), इन्दौर (मध्य– प्रदेश), ने थाना खजराना, जिला इन्दौार के प्रकरण क्रमांक 2101/2018, अपराध क्रमांक 629/2018 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त, अनिल, उम्र 26 वर्ष, निवासी जिला अशोकनगर, (म.प्र.) को धारा 376(1) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366- भा.दं.सं. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर व अमिता जायसवाल, एडीपीओ द्वारा की गई। पीडि़त बालिका को 50,000/- रुपये प्रतिकर राशि दिये जाने की अनुशंसा भी न्यायालय द्वारा की गई।

ये था घटनाक्रम :-

दिनांक 23-07-2018 को बालिका के भाई ने पुलिस थाना खजराना, इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन/बालिका उम्र 17 वर्ष, जो कक्षा ग्यारहवीं में पढ़ती है, दिनांक 22-07-2018 के करीब 02:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जिसकी तलाश उसने व उसके परिवार वालों ने आसपास तथा रिश्तेदारों में की पर कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि उसकी बहन/बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। बालिका के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस थाना खजराना, इंदौर में गुमशुदगी पंजीयन क्रमांक 0106/2018 दर्ज कर अपराध क्रमांक 629/2018, अन्तर्गत धारा 363 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बालिका को बरामद किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363, 366, 376-डी भा.दं.सं. व धारा 3/4, 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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