इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त एक महिला को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार यह कार्रवाई पांगुबाई उर्फ सरिता पति विनय भुरिया निवासी भील कॉलोनी मुसाखेडी इन्दौर के विरुद्ध की गई है। यह महिला वर्ष 2006 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। यह अपने साथ असामाजिक तत्वों को रखकर आम जनता में भय उत्पन्न करना, जन साधारण के साथ मारपीट करना, अवैध शराब का व्यवसाय, जान से मारने की धमकी देना जैसे जघन्य अपराध करती आ रही है।
जनसुरक्षा एवं लोक शांति हेतु कलेक्टर मनीष सिंह ने उक्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।
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