राहत: नही होगी गिरफ्तारी

  
Last Updated:  December 16, 2017 " 08:13 am"

इंदौर  :  आदिम जाति कल्याण मंत्री लालसिंह आर्य को शुक्रवार को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच से बड़ी राहत मिल गई, कांग्रेसी विधायक माखनसिंह जाटव हत्याकांड में घिरे सामान्य प्रशासन और कोर्ट ने भिंड सेशन कोर्ट में चल रही जाटव हत्याकांड की सुनवाई पर रोक लगा दी।

सेशन ट्रायल पर स्टे होने से आर्य के खिलाफ सेशन कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट स्वत: ही निरस्त हो गया, गौरतलब है कि कांग्रेसी विधायक माखनलाल जाटव की गोहद के छरेंटा गांव में 13 अप्रैल 2009 को रात करीब 8 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में गार्ड शिवराज सिंह की रिपोर्ट पर नारायण शर्मा, शेरा उर्फ शेरसिंह, पप्पू उर्फ मेवाराम, सेठी कौरव सहित अन्य को आरोपी बनाया।

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