इंदौर : इंदौर में 3 दिसम्बर को मतगणना के मद्देनजर घोषित शुष्क दिवस में मदिरा के अवैध रूप से परिवहन और विक्रय करने पर आबकारी विभाग के अमले द्वारा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई।
सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे ने बताया कि 3 दिसम्बर को शुष्क दिवस के आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए लगातार गश्त की जा रही थी। इसी दौरान रात लगभग 10 बजे मुखबिर से मिली सूचना पर आबकारी वृत्त बाल्दा कॉलोनी प्रभारी मीरा सिंह ने नगर निगम चौराहा पर शुभम कॉम्पलेक्स के पास पहुंचकर घेराबंदी करते हुए एक्टिवा क्रमांक एमपी 09 यूयू 7126 को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान बोरी में 200 पाव देशी प्लेन मदिरा पायी गयी। इसकी कीमत 13 हजार रुपए है। साथ ही 200 पाव मसाला जिसकी कीमत 18 हजार रुपए है, पायी गयी। इन्हें जब्त किया गया।
पूछताछ करने पर एक्टिवा सवार मोहित पिता शांतिलाल जैन 28 वर्ष निवासी साउथ कमाठीपुरा और सुजीत पिता दशरथ शर्मा 29 वर्ष निवासी भिंड तहसील मिहोना हाल मुकाम मछली बाजार इंदौर मदिरा परिवहन के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए।
इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।। इसी के साथ पकड़े आरोपियों के सरगना और वाहन मालिक एन गौड़ की तलाश की जा रही है।