इंदौर : इंटीरियर आर्किटेक्ट फरियादी को “आर्किटेक्ट काउंसिल” का अधिकारी बनकर धमकी देते हुए धोखाधड़ी करने वाले सरगना और उसकी महिला साथी सहित 03 आरोपियों को क्राइम ब्रांच इंदौर ने बंदी बनाया है। आरोपी सरगना ने 07 साल की जेल एवं 12 लाख का जुर्माना जैसी कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर फरियादी के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया था।
फरियादी को शासकीय स्कूल रिपेयरिंग टेंडर एवं मेट्रो स्टेशन बनाने के टेंडर जैसे झूठे प्रलोभन देकर भी आरोपियों ने पैसे ठग लिए थे।
ये था पूरा मामला :-
पुलिस उपायुक्त कार्यालय (अपराध शाखा) इंदौर में फरियादी आदित्य द्वारा आरोपियों के विरुद्ध धमकी देकर रुपए ऐंठने संबंधित धोखाधडी की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर जांच क्राइम ब्रांच से कराई गई
आवेदक आदित्य लाड निवासी इंदौर द्वारा शुभारंभ इंटीरियर आर्किटेक्ट के नाम से नावनीत दर्शन बिल्डिंग ओल्ड पलासिया में ऑफिस का संचालन किया जाता है। वहां ओवेश नाम का आरोपी, फरियादी की साइट पर pop लगाने का कार्य करता था। ओवेश ने फरियादी से कहा कि तुम्हारे विरुद्ध आर्किटेक्ट ऑफ काउंसिल विभाग में शिकायत की गई है, जिसका ईमेल फरियादी को चेक करने को कहा गया। आरोपियों ने फर्जी मेल के माध्यम से फरियादी को कहा की “तुमने अपनी कंपनी के नाम के आगे Architect लिखा है जो कानूनी रूप से जुर्म है”। जिससे डरकर फरियादी ने ओवेश से संपर्क कर मेल के मिलने की बात कही तो ओवेश ने फर्जी तरीके से झूठ बोलते हुए आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्सिल विभाग में ऑफिसर से परिचित होना बताकर मिलवाने और समस्या को खत्म करने की बात कही। फरियादी आदित्य, आरोपी ओवेश की बातों में आ गया, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ओवेश ने c 21 Mall के पीछे अपने साथी आरोपी शहनील को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्सिल विभाग का ऑफिसर सिद्धार्थ नाम बताकर कानूनी कार्रवाई में 07 साल की जेल एवं 12 लाख रू का जुर्माना लगने का झूठा भय दिखाकर थोड़े थोड़े समय में रुपए ऐंठ लिए। उसके थोड़े दिनों बाद आरोपी सिद्धार्थ ने गॉर्वनमेंट प्रोजेक्ट्स दिलाने एवं सर्टिफिकेट बनाने सहित कई तरह के झूठ बोलकर साथी आरोपी माधुरी नाम की महिला के साथ मिलकर अवैध रूप से कई बार फरियादी से रुपए ठग लिए। उसके बाद तीनों आरोपियों ने फरियादी को सरकारी स्कूल में रिपेयरिंग टेंडर एवं मेट्रो स्टेशन बनाने के टेंडर में पार्टनर के बतौर शामिल करने के नाम पर भी रुपए ठग लिए। इसतरह करीब 02 लाख रुपए आरोपियों ने फरियादी से ठग लिए।
फरियादी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा आरोपियो के विरुद्ध अपराध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए, आरोपियों की तकनीकी जानकारी निकलकर आरोपी (1). मोह.शहनील निवासी खजराना, (2). ओवेश अली निवासी खजराना, (3). माधुरी जाधव निवासी इंदौर को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाना अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।