इंदौर : शहर के एमटी क्लॉथ मार्केट तथा आसपास के क्षेत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में 22 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक असामाजिक एवं अन्य लोगों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु पटाखा चलाने से रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने धारा-144 के तहत जारी किया है।
जारी आदेशानुसार एम टी क्लॉथ मार्केट एवं शीतलामाता बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़ें जा सकेंगे ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसी तरह बड़े सराफा एवं छोटे सराफा मुख्य सड़क पर भी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा ना ही आतिशबाजी कराई जाएगी और ना ही पटाखे छोड़े जाएंगे। खजूरी बाजार (बुक मार्केट), क्लॉथ मार्केट, मालवा मिल चौराहा, पाटनीपुरा चौराहा, आनंद बाजार, सियागंज, महारानी रोड (इलेक्ट्रिक मार्केट) आदि क्षेत्र में भी पटाखे नहीं छोड़ें जा सकेंगे और ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी।
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