अन्य जिलों की सीमाओं से जुड़े जिलों से इंदौर जिले में गौवंश/भैंस वंश का परिवहन रहेगा प्रतिबंधित।
लम्पी चर्मरोग फैलने की आशंका को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी।
इंदौर : जिले के देपालपुर विकासखण्ड के ग्राम रोमदा एवं देपालपुर में पशुओं में लम्पी चर्मरोग के लक्षण पाए जाने से पशुओं में व्यापक रूप से लम्पी चर्मरोग फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लम्पी चर्म रोग के संक्रमण की रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गौवंश/भैंस वंश का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहन या व्यक्तिगत पैदल रूप से अन्य जिलों की सीमाओं से इन्दौर जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
इन्दौर जिले में लगने वाले सभी पशु हाट-बाजारों में पशुओं का क्रय-विक्रय पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। हाट बाजार लगाए जाने को भी प्रतिबंधित किया गया है। इंदौर जिले में वाहनों के माध्यम से पशुओं का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। पशुओं को किसी भी माध्यम से इंदौर जिले से बाहर जाना तथा अन्य जिले से इंदौर जिले में प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
इंदौर जिले के राजस्व अनुभाग इंदौर, देपालपुर, हातोद, महू, सांवेर, मल्हारगंज, जूनी इंदौर, कनाडिया, राऊ, खुड़ैल, बिचौली हप्सी की सीमाओं में परस्पर एक-दूसरे अनुभाग की सीमाओं से पशु वाहनों का प्रवेश एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। लम्पी चर्मरोग से प्रभावित पशुओं को ग्राम के सार्वजनिक जलाशय पर पानी पिलाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाकर 18 नवम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।