ई – चालान की जुर्माना राशि तय अवधि में भरना अनिवार्य

  
Last Updated:  January 5, 2024 " 08:24 pm"

इंदौर : आरएलवीडी और आईटीएमएस द्वारा जनरेट ई-चालान की जुर्माना राशि तय अवधि के अंदर भरना अनिवार्य होता है। यदि कोई वाहन चालक चालान की जुर्माना राशि नहीं भरता है तो ई-वाहन के सर्वर पर लम्बित चालान दिखाई देंगे और भविष्य में गाड़ी ट्रांसफर के समय एनओसी नही मिल पाएगी। अतः इस जटिलता से बचने के लिए वाहन स्वामी यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि तय अवधि में अवश्य जमा करें ।

आईटीएमएस द्वारा जनरेट ई-चालान का भुगतान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी गई लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यदि ऑनलाइन चालान का भुगतान करने में आपको समस्या आ रही है, तो आप एमपी ऑनलाइन किओस्क सेंटर पर जाकर पोर्टल के माध्यम से भी जुर्माना राशि ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ ही इंदौर शहर के चौराहों पर यातायात पुलिस के चालानकर्ता अधिकारियों को पीओएस मशीन दी गई है जिसके द्वारा आप नजदीक चौराहा के नोडल प्वाइंट पर पहुंचकर या एमटीएच कम्पोउंड यातायात थाना चालान खिड़की पर चालान कर्ता अधिकारी को जुर्माना राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जिन वाहन चालकों का आरएलवीडी के ई-चालान जनरेट हुए हैं वह यातायात थाना एमटीएच कंपाउंड में अथवा अपने नजदीक चौराहा पर यातायात पुलिस के चालान कर्ता अधिकारी के पास जाकर केश अथवा ऑनलाइन पीओएस मशीन द्वारा जुर्माना राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

Facebook Comments

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *